
जिस तरीके से दुनिया ऑनलाइन पेमेंट की तरफ़ बढ़ रही है लेकिन इसके साथ कुछ दिक्कतें भी आती है जैसे अगर आपने किसी का बिल पेमेंट किया या पैसे भेज और ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और ट्रांजैक्शन फेल होने के बात भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट वापस मिल सकता है बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
आप सबसे पहले यह पता करें कि ट्रांजैक्शन फेल होने का का कारण –
- अगर आपके फोन में इंटरनेट की समस्या आ गई।
- या अपने जीस बैंक के थ्रू या पैसे यूपी आई के थ्रू भेजें थे उसका सरवर समस्या तो नहीं चल रहा है ।
- अगर आपने गलत यूपी आई आईडी डाला है तो भी ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है ।
- या फिर एनपीसीआई नेटवर्क फेल हो गया हो ऐसे भी स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होते हैं।

पैसा वापस कब मिलेगा ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में –
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नियमों के अनुसार अगर आपके यूपी आई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तब आपको कम से कम 5 से 7 दोनों में पैसा वापस मिल जाएगा (इसमें बैंक की छुट्टी के दोनों को छोड़कर)
पैसा वापस कैसे पाएं –
- आपने जिस भी ऐप से पेमेंट किया है उसे ऐप को खोलें।
- अपनी पेमेंट हिस्ट्री पर जाएं ।
- जो भी ट्रांजैक्शन आपका फेल हुआ है उसे पर क्लिक करें।
- उसे फिर ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट ले।

आप ने जिस भी ऐप से पेमेंट किया है उसे ऐप से ही शिकायत करें–
- Phone pay- अगर आप फोन पे से किए हैं तो ऐप को खोले और वहां हेल्प्स इन सेक्शन में जाए उसके बाद आप का जो फेल ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको छूने उसके बाद एक टिकट जनरेट होगा।
- Paytm – अगर आप पेटीएम से पेमेंट किए हैं तो आपने जो ट्रांजैक्शन किया है उसको चुने वहां नीड हेल्प सहायता केंद्र पर क्लिक करें वहां आपको ऑप्शन मिलेगा आप रिफंड से जुड़ी समस्या को चुने और एक-दो दिन इंतजार करें।
आप बैंक से शिकायत कर सकते हैं-
आपने जिस भी बैंक के थ्रू पेमेंट किया है आप उसे बैंक में जाए और या कस्टमर केयर के नंबर पर कॉल करें आप फिर ट्रांजैक्शन के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं वहां ट्रांजैक्शन आईडी जरूर बताएं।

आप NPCI या OMBUDSMAN में भी शिकायत दर्ज करा सकते है-
- NPCI की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर शिकायत करें।
- आरबीआई के OMBUDSMAN portal पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें।
आपको कब बैंक जाना चाहिए-
शिकायत के लिए आप पहले तो ऐप से ही शिकायत करें ज्यादा चांस है कि आपका पैसा यही से वापस हो जाएगा लेकिन अगर 7 दिन के अंदर आपका पैसा वापस नहीं मिलता है तब आपको बैंक जाकर शिकायत दर्ज करना चाहिए।

ट्रांजैक्शन फेल होने से ऐसे बचे –
- आप हमेशा पेमेंट करने से पहले अपने इंटरनेट कनेक्शन की जांच अवश्य करें।
- आप समय-समय पर एक को अपडेट करें।
- जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें आप अपने फोन का स्क्रीन लॉक न करें।
- आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट और रसीद हमेशा अपने पास रखे।
क्या पैसा वापस मिलगा-
अगर आपका ट्रांजैक्शन सच में फेल हुआ है तो आपको अवश्य कटा पैसा वापस मिलेगा क्योंकि यह आरबीआई के नियमों में है

निष्कर्ष-
कभी भी आप अगर Google pay , phone pay या Paytm इन अप से पेमेंट करते टाइम अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो आपको घबराना नहीं है ऊपर दिए गए सभी बातों को फॉलो जरूर पैसा वापस मिलेगा।